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चक्काजाम: कांग्रेसियों पर 19 साल बाद सौ रु. जुर्माना

6 वर्ष पहले
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बिलासपुर। 19 साल पहले इंदिरा सेतु के पास सीपत चौक पर चक्काजाम करने वाले कांग्रेस नेताओं समेत अन्य पर कोर्ट ने 100-100 रुपए जुर्माना किया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर सात दिन कैद की सजा भुगतनी होगी। सरकंडा थाना क्षेत्र, सीपत चौक में इंदिरा सेतु के पास 21 सितंबर 1996 की सुबह 8.15 बजे से सुबह 11.30 बजे तक चक्काजाम कर दिया गया था। पुलिस ने 26 दिसंबर 1997 को चालान पेश किया था, तब से सुनवाई चल रही थी। शेषपेज|19

पुलिसने कांग्रेस नेता बसंत शर्मा, अमित तिवारी, तूल सिंह, दिलेश्वर सिंह, राम मोहन, श्याम साहू, अनिल सिंह, हेमंत सिंह, सुशीला, इतवारा बाई, कुसुम, गुरु बाई और राम्हीन बाई के खिलाफ आईपीसी की धारा 341 के तहत मामला दर्ज किया था। सभी आरोपियों ने कोर्ट में जुर्म कबूल कर लिया था। सुनवाई के बाद बुधवार को दिए गए फैसले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी मो. जहांगीर तिगाला की कोर्ट ने पिछले 19 सालों से सुनवाई के दौरान आरोपियों के नियमित तौर पर उपस्थित होने और इस दौरान मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से नुकसान को ध्यान में रखते हुए 100-100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर सात दिन कारावास की सजा भुगतनी होगी।