पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • मेकाहारा के डीन को नोटिस

मेकाहारा के डीन को नोटिस

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
हाईकोर्ट ने रायपुर के पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डीन को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। डॉक्टर की याचिका पर पक्ष में फैसला देने और हितों के विरुद्ध आदेश जारी नहीं करने के फैसले के बाद सैलरी रोकने पर अवमानना याचिका लगाई गई है।

डॉ. अनीता यदु की नियुक्ति 1989 में सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन में हुई। 22 मई 2001 को पत्र द्वारा उन्हें मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद का प्रस्ताव दिया गया। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने 25 मई 2001 को डाॅ. यदु को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया। इसके बाद उन्हें 3 साल की प्रतिनियुक्ति पर मेडिकल कॉलेज में पदस्थ किया गया। इस बीच छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने मेडिकल कॉलेज में विभिन्न पदों के लिए प्रक्रिया शुरू की। वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर डाॅ. यदु ने भी आवेदन किया। इसके बाद उनकी जगह पीजी डिग्री नहीं रखने वाली दूसरी अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने 17 फरवरी 2004 को याचिकाकर्ता के हितों के विरुद्ध आदेश पारित नहीं करने को कहा था। इसके बाद जब भी हितों के खिलाफ आदेश पारित करने का प्रयास किया गया, हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया।

अब संविदा नियुक्ति के लिए दबाव

याचिकालंबित रहने के दौरान ही 2013 में डाॅ. यदु को संविदा नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने के लिए दबाव डाला गया। इससे इनकार करने पर मार्च 2013 से सैलरी रोक दी गई। कई बार अर्जी प्रस्तुत करने के बाद भी सैलरी नहीं देने पर अधिवक्ता जितेंद्र पाली वरुण शर्मा के जरिए अवमानना याचिका लगाई गई है। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी. सैम कोशी की सिंगल बेंच ने मेडिकल कॉलेज के डीन को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।