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हाईकोर्ट की रोक के बाद भी सैलरी घटाई, अवमानना नोटिस
पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ देने के बाद सैलरी कम करने पर अवमानना याचिका लगाई गई है। इस पर हाईकोर्ट ने राजनांदगांव के मानपुर जनपद पंचायत के सीईओ और बीईओ को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सैलरी कम करने पर रोक लगा दी थी।
रजऊ राम पोया 20 अन्य राजनांदगांव जिले के मानपुर जनपद पंचायत में शिक्षक पंचायत हैं। राज्य शासन ने 10 साल या उससे अधिक समय से कार्यरत शिक्षाकर्मियों या शिक्षक पंचायत को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया था। 17 मई 2013 में राज्य शासन ने पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने का फैसला लिया। इसके तहत इन्हें लाभ दे दिया गया। इसके बाद इनका वेतनमान कम करने का आदेश जारी किया गया। इसके खिलाफ याचिकाएं लगाई गई। हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल 2014 को वेतन कम करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी सैलरी कम कर दी गई। इसके खिलाफ इन्होंने अधिवक्ता मतीन सिद्दिकी, संदीप सिंह के जरिए अवमानना याचिका लगाई है। जस्टिस पी. सैम कोशी की सिंगल बेंच ने जनपद पंचायत के सीईओ पारस पैकरा और बीईओ बसंत दुबे के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है।