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10 साल पहले दंतेवाड़ा तबादला, अब ज्वॉइनिंग का आदेश
जल संसाधन विभाग के सब इंजीनियर का तबादला 10 साल पहले कोरिया के जनकपुर से दंतेवाड़ा किया गया था। रिलीवर नहीं होने के कारण आदेश का पालन नहीं किया जा सका। इधर, अधिकारी को दंतेवाड़ा में ज्वॉइन करने के निर्देश दिए गए। इसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने अधिकारी को संबंधित अफसर के पास अर्जी देने और इस पर दो महीने के भीतर निर्णय लेने को कहा है।
कोरिया जिले के जनकपुर में जल संसाधन विभाग के सब इंजीनियर गया प्रसाद पाण्डेय का तबादला 24 जून 2005 को जनकपुर से दंतेवाड़ा किया गया था। रिलीवर नहीं होने के कारण उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जा सका था और वे जनकपुर में ही काम कर रहे थे। इधर, राज्य शासन ने 20 जनवरी 2015 को आदेश जारी कर उन्हें दंतेवाड़ा के जल संसाधन विभाग के लिए रिलीव करने के निर्देश दिए। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसमें कहा गया कि राज्य शासन द्वारा 10 साल पहले जारी किए गए तबादला आदेश पर रिलीव करने का प्रयास किया जा रहा है, यह गलत है। मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की बैंच में हुई। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारी के समक्ष दो सप्ताह में अर्जी देने और इसका दो महीने के भीतर नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिए हैं। अर्जी पर निर्णय होने तक 20 जनवरी 2015 को जारी आदेश के प्रभाव पर रोक रहेगी।