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शासन का जवाब नहीं, सुनवाई बढ़ी

7 वर्ष पहले
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बिलासपुर | सीएमडीकॉलेज में प्राचार्य नियुक्त करने के मामले में लगाई गई याचिका पर राज्य शासन की ओर से जवाब पेश नहीं किया जा सका। इस पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई। कॉलेज प्रबंधन ने शासन के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

सीएमडी कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य के पद पर प्रो. एसएन अग्रवाल की नियुक्ति की गई है। इसके पहले प्रो. दीपक कुमार चक्रवर्ती इस पद पर थे। राज्य शासन ने अग्रवाल की नियुक्ति करते हुए शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन आहरण का अधिकार भी दिया है। इसके खिलाफ सीएमडी कॉलेज प्रबंधन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें कहा गया कि प्रबंधन ने प्रो. चक्रवर्ती को प्रभारी प्राचार्य नियुक्त करते हुए राज्य शासन के पास अनुमोदन के लिए भेजा था। इसे अनुमोदित करने की जगह शासन ने प्रो. अग्रवाल की नियुक्ति कर दी। यह गलत है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक प्रो. अग्रवाल के पद पर बने रहने और वेतन आहरण का अधिकार दिया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान शासन की ओर जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई।