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दुष्कर्म का आरोप तय करने के खिलाफ याचिका खारिज

7 वर्ष पहले
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रायगढ़के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप तय किया है। इसके खिलाफ आरोपी युवक ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल कर आरोपों को निराधार बताया था। हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है।

रायगढ़ जिले के पुसौर में रहने वाले मुकेश चौधरी के खिलाफ किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया गया था। मामले में चार्जशीट पेश होने के बाद फॉस्ट ट्रैक कोर्ट के एडिशनल सेशन जज ने आईपीसी की 363, 366 और 376 अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए। युवक ने आरोपों को निराधार बताते हुए आरोपमुक्त करने की मांग कर हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन प्रस्तुत की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के. अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि ट्रायल कोर्ट ने 3 अप्रैल 2014 को घनश्याम श्रीवास की लिखित रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के निष्कर्ष के बाद आरोप तय किए हैं। साथ ही सीआरपीसी की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर आरोप तय करने में किसी तरह की गलती नहीं की है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने क्रिमिनल रिवीजन खारिज कर दी है।