एडीजीपी और आईजी की गलती स्वीकार करने के बाद मामले का निराकरण
बिलासपुर | सशस्त्र बल में वर्ष 2015 में कांस्टेबल के रिक्त 1781 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई। इसमें चयन न होने पर सीपत के देवनारायण भोई ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। कोर्ट में एडीजीपी और आईजी ने संशोधित सूची जारी करने की जानकारी दी। इसके बाद मामला निराकृत हो गया। सीपत के रहने वाले देवनारायण भोई ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय के माध्यम से याचिका प्रस्तुत कर बताया कि इस परीक्षा कुल 278 अंकों की हुई। इसमें याचिकाकर्ता को 169 अंक मिले। वह अन्य पिछड़ा वर्ग से चयनित हुआ। अंतिम चयन सूची में उसका नाम प्रकाशित नहीं किया गया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने भर्ती कमेटी को वस्तुस्थिति बताने का निर्देश दिया था।