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बस संचालक व उसके भाइयों पर जुर्म दर्ज

5 वर्ष पहले
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बीसी खिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले बस संचालक व उसके तीन भाइयों के खिलाफ पुलिस ने चारसौबीसी का जुर्म दर्ज किया है। तोरवा निवासी विनोद नायक,राजेश गुप्ता एवं अन्य ने तोरवा थाने में इसकी शिकायत की थी। दर्रीघाट निवासी कुरैशी बस संचालक मोहम्मद हारून कुरैशी अपने भाई फारूख कुरैशी,शेख कुरैशी एवं मोहम्मद रईस उर्फ गुड़वा के साथ मिलकर लोगों को बीसी खिलाता था। पीड़ितों ने 14 अगस्त 2015 से पहले कुल 16 लाख 90 हजार रुपए उनके पास जमा किए थे। इसमें विनोद ने 3.50 लाख, राजेश ने 1.90 लाख व अन्य ने 3 लाख 50 हजार रुपए मासिक किश्तों में जमा किया था। पीड़ितों ने अपनी रकम लौटाने कई बार गुहार लगाई, पर उन्होंने मना कर दिया। तब उन्होंने तोरवा थाने में मामले की रिपोर्ट लिखाई। तोरवा पुलिस ने शुक्रवार को चारों के खिलाफ धारा 420,34 के तहत कार्रवाई की। रईस को छोड़कर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

कंडक्टरी करते थे, ठगी की रकम से बस खरीद ली
मुख्य आरोपी हारुन कुरैशी व उसके भाई पहले बस में कंडक्टरी करते थे। ठगी की रकम से उन्होंने बस खरीद लिया और मालिक बन गए।

पहले लेनदेन कर पुलिस ने छोड़ दिया था
पुलिस ने इस प्रकरण में मुख्य आरोपी को पहले भी थाने लाया था पर लेनदेन कर छोड़ दिया था। गुरुवार को थाने में छोड़ने के एवज में बड़ी रकम मांगी और रकम नहीं देने पर पुलिस ने कार्रवाई की।

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