बर्खास्त सब इंस्पेक्टर हुआ बहाल
बिलासपुर | सब इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी को हाईकोर्ट ने निरस्त कर बहाल करने का आदेश दिया है। विनोद कुमार कोरी की नियुक्ति वर्ष 2004 में हुई थी। 2008 में उसे बीजापुर में अटैच किया गया। वह मई 2008 में दुर्ग जिला आया। इसी दौरान उसके खिलाफ कुम्हारी पुलिस ने धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज किया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और अनुपस्थिति के दौरान उसके खिलाफ अपराध दर्ज होने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया। विनोद ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। इसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्त नहीं किए जाने से जांचकर्ता अधिकारी ने जज और अभियोजन दोनों का काम कर जानबूझकर विभागीय जांच को प्रमाणित किया है। साथ ही पुलिस रेगुलेशन के पैरा 226 में प्रावधान है कि किसी भी पुलिस कर्मचारी की एक गलती पर उसे बर्खास्त करने के बजाय सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों ने इसका पालन नहीं किया। याचिकाकर्ता के खिलाफ जिस मामले में अपराध दर्ज किया गया था, उस मामलेे में सात साल पहले चार्ज नहीं लगा और न ही उसे दोषी ठहराया गया है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद सब इंस्पेक्टर के खिलाफ पारित बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर बहाल करने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट