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महिला के गले से चेन छीनी, तीन युवकों को दो-दो साल की सजा

6 वर्ष पहले
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बिलासपुर। महिला के गले से चेन छीनने के आरोपी तीन युवकों को अदालत ने दो साल कैद और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बाइक की नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। शहर के तारबाहर थाना क्षेत्र में रहने वाली प्रभा मिश्रा अपनी पड़ोसन शीला परमार के साथ 13 मार्च 2011 की शाम करीब सवा 6 बजे रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी में टहल रहीं थी।
इसी दौरान वहां तीन युवक बाइक क्रमांक सीजी 10 ईएफ 6284 से पहुंचे। इसमें से एक युवक ने प्रभा मिश्रा के गले से चेन छीनी, फिर तीनों वहां से भाग गए। मामले की रिपोर्ट तारबाहर थाने में दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर मधुबन रोड, नारियल कोठी में रहने वाले अजय सोनी 21 वर्ष, केशव वर्मा उम्र 23 वर्ष और टिकरापारा में रहने वाले आशीष श्रीवास को गिरफ्तार किया था। आशीष ने ही महिला के गले से चेन छीनी थी। इस दौरान चेन का आधा हिस्सा महिला के गले में ही रह गया था। बाकी हिस्सा आरोपी से बरामद किया गया। जेएमएफसी प्रभाकर ग्वाल की कोर्ट ने आरोपी आशीष को आईपीसी की धारा 394 के तहत तो अजय सोनी व केशव वर्मा को आईपीसी की धारा 394/34 के तहत दो-दो साल कैद की सजा दी गई है। तीनों को एक-एक हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा। जुर्माने की राशि जमा न करने पर एक-एक माह का कारावास भुगतना होगा।