समारोह के लिए लेनी होगी अनुमति
भिलाईनगर निगम क्षेत्र में शादी की पार्टी या अन्य आयोजन करने के लिए लोगों को निगम से अनुमति लेने होगी। निगम ने यह निर्णय आयोजन के बाद होने वाली गंदगी पर लगाम लगाने लिया है।
रविवार को निगम के स्वास्थ्य विभाग ने शहर के सभी भवन और टेंट हाऊस संचालकों को पत्र लिखकर सूचना दी है कि वे भविष्य में होने वाले आयोजनों की जानकारी निगम कार्यालय में देंगे। इसके लिए निगम द्वारा अगले सप्ताह सभी भवन और टेंट हाऊस संचालकों की बैठक भी रखी गई है। जिसमें उन्हें आयोजन के बाद फैली गंदगी साफ करने के निर्देश दिए जाएंगे।
निगम सभी आयोजनों के बाद वहां अपने कर्मचारी भेजकर कार्यक्रम स्थल की सफाई करवाएगा, जिसके लिए आयोजक से शुल्क लिया जाएगा। इसके साथ ही भवन और टेंट हाऊस संचालक कार्यक्रम के दौरान फैले कचरे को निगम डस्टबिन में डालेंगे
अनुमतिके लिए देना होगा शुल्क: किसीभी आयोजन के लिए अब लोगों को निगम से अनुमति लेनी होगी। अनुमति देने के समय निगम द्वारा अभ्यर्थी से शुल्क लिया जाएगा। जिसके बदले निगम कार्यक्रम के बाद सफाई करने की सुविधा और एक बड़ा डस्टबिन कार्यक्रम स्थल पर उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा बिना अनुमति आयोजन कर गंदगी करने वाले लोगों पर 25 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
एमआईसीबैठक में होगा शुल्क तय: आयोजनके लिए अनुमति शुल्क का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने बना लिया है। जिसको एमआईसी बैठक में प्रस्तुति किया जाएगा। महापौर की उपस्थिति में आयोजन के लिए शुल्क राशि तय की जाएगी। एमआईसी बैठक में प्रस्तुति किए जाने वाले प्रस्ताव में आयोजन की केटेगरी के आधार पर शुल्क तय होगा और शुल्क के आधार पर ही निगम अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा।
राजस्व में होगी वृद्धि
निगमके स्वास्थ्य अधिकारी आईएल यादव ने बताया प्रतिवर्ष हम सफाई के करोड़ों रुपए खर्च करते है। ऐसे में निगम को व्यक्तिगत आयोजनों में सफाई की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। आयोजन के लिए अनुमति देने का मुख्य उद्देश्य लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करना है। नहीं तो लोग कार्यक्रम के बाद सफाई करवाने की सुध नहीं लेते। आयोजन अनुमति शुल्क से निगम सफाई की सुविधा को और बेहतर बनाएगा और इससे निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
समारोह के बाद कुछ इस तरह फेंक दिया जाता है कचरा।