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उपभोक्ता फोरम का आदेश सेवा में कमी, दें नया मोबाइल
दुर्ग|सेवा मेंकमी के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी उसके डीलर को नया मोबाइल फोन या उतनी राशि अदा करने का आदेश दिया है। मामले में शांति नगर भिलाई निवासी अंजू शुक्ला ने 17 जनवरी 2013 को विनय ट्रेडर्स रायपुर से कार्बन मोबाइल खरीदा। कुछ दिन बाद ही हैड फोन बैटरी में परेशानी शुरू हो गई। वापसी के लिए जाने पर दुकान संचालक ने सर्विस सेंटर भेज दिया। जहां से उसे बंद मोबाइल यह कहते हुए दिया कि उसका मदर बोर्ड खराब है। कंपनी को देकर आप नया मोबाइल ले लें। इस प्रकार उन्हें लगातार इधर से उधर घुमाया गया। मामले में फोरम ने मोबाइल या उसकी कीमत 8208 रुपए दस हजार रुपए मानसिक कष्ट अदा करने का आदेश दिया। साथ ही दो हजार रुपए वाद व्यय भी स्वीकृत किया। अंजू शुक्ला की तरफ से मामले में पैरवी आसिफ हुसैन ने की।