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नागरिक बैंक के अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज

6 वर्ष पहले
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बैंकलोन का बकाया सेटलमेंट के लिए रिश्वत लेने के आरोपी नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष मनोज शर्मा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। उन्होंने विशेष अदालत में जमानत के लिए याचिका लगाई थी जो 6 जनवरी को हुई सुनवाई में खारिज हो गई।

प्रकरण के प्रार्थी अनिल शर्मा ने उसकी जमानत का विरोध किया था। उनकी ओर से वकील सुधीर पांडे और आरोपी की ओर से वकील नीता जैन ने पैरवी की। सुधीर पांडे ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अपराध गंभीर है, इसलिए आरोपी को जमानत पर नहीं छोड़ना चाहिए।

कोर्ट ने उनकी दलील मान ली। मनोज शर्मा को एसीबी ने 28 जनवरी को अनिल शर्मा से उसका लोन सेटलमेंट करवाने के एवज में 15 हजार रुपए का रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। 29 जनवरी को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां से ज्यूडिशियल रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया गया।