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दुर्ग-भिलाई के 77 प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस

7 वर्ष पहले
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जिला स्वास्थ्य विभाग ने दुर्ग और भिलाई के शहरी ग्रामीण क्षेत्र के 77 निजी अस्पतालों को छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के तहत नोटिस जारी किया है। एक्ट के जिला नोडल अधिकारी एसपी जांगड़े ने शनिवार को अस्पतालों के संचालकों के नाम पर नोटिस जारी कर एक माह के भीतर जानकारी देने कहा है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नर्सिंग होम एक्ट लागू होने के बावजूद इन अस्पतालों की ओर से एक्ट के प्रावधानों के तहत जानकारी स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। जिसके कारण विभाग को इन अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या, बीमारियों की किस्म, जन्म और मृत्यु सहित अन्य जानकारी आदि नहीं मिल पा रही है। इसके लिए इन्हें जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय समय पर पत्र भेजा जाता रहा है पर इन अस्पतालों के संचालक इसे नजर अंदाज करते रहे। सरकारी पत्र की इस अव्हेलना को गंभीरता से लेते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रबंधन से सभी जानकारी एक माह के भीतर देने कहा है और नाफरमानी करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

सूची में बड़े अस्पतालों का नाम भी शामिल

77निजी अस्पतालों की सूची में दुर्ग-भिलाई में संचालित नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल, नेत्रालय, मेडिकल कॉलेज, रिसर्च सेंटर आदि शामिल हैं। छोटे मोटे क्लीनिक और सभी बड़े और प्रतिष्ठित अस्पताल जैसे अपोलो बीएसआर, चंदूलाल चंद्राकर, स्पर्श मल्टीस्पेशियलिटी, श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज, वाकोडकर नर्सिंग होम आदि से भी जानकारी मांगी गई है।