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नगरीय चुनाव: वार्डों के आरक्षण के लिए जारी की गाइडलाइन
नगरीयनिकाय चुनाव में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए वार्डों के आरक्षण के लिए शासन ने गाइड लाइन जारी की है। 1 सितंबर को प्रदेश के नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्ष पदों का आरक्षण वर्ष 2004 और 2009 में किए गए आरक्षण का आधार मानकर चक्रानुक्रम रीति से किया गया था। उसी के अनुरूप नगरीय निकायों के वार्डों का आरक्षण भी किया जाएगा।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उप सचिव जितेंद्र शुक्ला की आेर से जारी आदेश में कहा गया है कि निकाय चुनाव के लिए वार्डों का आरक्षण छग नगर पालिका नियम 1994 की धारा 3 एवं 4 के अंतर्गत चक्रानुक्रम आरक्षण होगा। यदि किसी वार्ड का क्रमांक या नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन वार्ड की सीमाएं यथावत है अर्थात वार्ड के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो नए आरक्षण के लिए पूर्व वर्षों में आरक्षण स्थिति चक्रानुक्रम लागू रहेगा। इसी तरह यदि कोई वार्ड को दो भागों में बांट देने से दो नए वार्ड बन गए हैं अर्थात पूर्व के वार्ड की सीमा बदल गई है।
नए वार्ड बन जाने से आरक्षण के लिए चक्रानुक्रम लागू नहीं रहेगा। ऐसे वार्डों को आरक्षण के लिए नए वार्ड माना जाएगा। किसी निकाय में वार्ड की सीमा या संख्या बदल जाने से यानी वार्ड की सीमा बदल गई है, किसी वार्ड में नया क्षेत्र शामिल हो गया है या वार्ड का पहले का क्षेत्र कटकर दूसरे वार्ड में चला गया है, तो वार्ड के मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाने के कारण ऐसे वार्डों में आरक्षण के लिए नया वार्ड माना जाएगा।
भिलाईमें तीन और दुर्ग निगम दो वार्ड बढ़े हैं
अभीतक भिलाई नगर निगम में 67 वार्ड हैं। परिसीमन में 3 वार्ड बढ़ने के बाद इसकी संख्या 70 हो गई है। यहां वार्ड 1 जुनवानी को दो भागों में बांटा गया है। वार्ड 1 जुनवानी और वार्ड 2 स्मृति नगर। इसी तरह वार्ड 7 कोहका को बांटकर फरीद नगर कोहका और वार्ड 8 रानी अवंति बाई कोहका नाम दिया गया है। वार्ड 58 रिसाली को उत्तर, दक्षिण और मरोदा के कुछ क्षेत्र को मिलाकर रिसाली बस्ती और प्रगति नगर रिसाली में बांट दिए गए हैं। इसी तरह दुर्ग में वार्डों की संख्या की बढ़कर 58 से 60 हो गई है। यहां उरला और बोरसी को दो बराबर बांटकर नए वार्ड बनाए गए हैं। शासन की गाइड लाइन के आधार पर दुर्ग-भिलाई के सभी नए वार्डों में नए सिरे से आरक्षण होगा।
वार्डों की स्थिति
भिलाईनगर निगम
कुल वार्ड - 70
एससीएस