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बिजली चोरी करने पर छह माह की सजा

6 वर्ष पहले
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दुर्ग|बिजली चोरीके एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को छह माह की सजा सुनाई। न्यायाधीश रामकुमार तिवारी के कोर्ट ने यह फैसला आया। धमधा थाना अंतर्गत ग्राम घोट्हा निवासी चंपेश तिवारी 19 फरवरी 2005 को कटिया लगाकर बिजली चोरी कर रहा था। तभी बिजली कंपनी के अधिकारियों ने उसे पकड़ा। थाने में विद्युत वितरण अधिनियम की धारा 135 के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था।