- Hindi News
- जिले के दो नपा और तीन नपं में भी वार्ड का आरक्षण आज होगा तय
जिले के दो नपा और तीन नपं में भी वार्ड का आरक्षण आज होगा तय
1. आरक्षणकी कार्रवाई 2004 2009 में हुए आरक्षण के आधार पर चक्रानुक्रम रीति से किया जाएगा।
2.एसटी-एसटीकेटेगरी का आरक्षण संबंधित निकाय में उनकी वार्ड में जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर निकाला जाएगा अर्थात जिस वार्ड में दोनों में से किसी एक का प्रतिशत अधिक है वह वार्ड उसी केटेगरी के लिए आरक्षित होगा। ओबीसी के लिए आरक्षण चक्रानुक्रम तरीके लॉटरी निकालकर किया जाएगा।
3.जिसनगरीय निकाय में एससी या एसटी का आरक्षण उस निकाय के कुल वार्डों की संख्या के 50 फीसदी या उससे कम है तो वहां कुल वार्डों की संख्या का 25 फीसदी स्थान ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाएगा।
4.एससी-एसटी,ओबीसी केटेगरी के आरक्षण के बाद बाकी अनारक्षित हो जाएंगे।
5. प्रत्येक केटेगरी में एक तिहाई (33 फीसदी) वार्ड महिलाओं के लिए चक्रानुक्रम तरीसे से लॉटरी निकालकर आरक्षित किए जाएंगे।
6.जिसकेटेगरी में केवल एक ही वार्ड आरक्षित होता है वहां वह वार्ड मुक्त रखा जाएगा अर्थात महिला केटेगरी के लिए आरक्षित नहीं होगा।
7.प्रत्येककेटेगरी में महिला के लिए आरक्षण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि महिला केटेगरी के लिए वह वार्ड वर्ष 2004 2009 के लिए किसी भी केटेगरी की महिलाओं के लिए आरक्षित रहा हो।
8.यदिमहिला आरक्षण का चक्र पूरा हो जाता है तब वर्ष 2004 में महिला केटेगरी के लिए आरक्षित वार्डों में से ही महिला केटेगरी के लिए इस साल के लिए आरक्षित किया जाएगा। अर्थात 2009 में आरक्षित महिला केटेगरी का वार्ड पुन: महिला केटेगरी के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा।
9.परिसीमनके कारण वार्ड का क्रमांक अथवा नाम परिवर्तित कर दिया जाता है किंतु वार्ड की सीमा यथावत रहता है अर्थात वार्ड के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो 2014 के चुनाव के लिए आरक्षण पिछले वर्षों में आरक्षण की स्थिति के अनुसार चक्रानुक्रम से आरक्षण किया जाएगा।
10.यदिपरिसीमन के कारण कोई वार्ड दो या अधिक भागों में बंट जाता है तो ऐसी स्थिति में पहले के वार्ड की सीमा बदल जाने से नवगठित वार्डों में चक्रानुक्रम लागू नहीं होगा। ऐसे वार्डों का आरक्षण किया जाएगा। विभाजन के बाद बने नए वार्ड 51, 52, 57 58 का नए सिरे से आरक्षण किया जाएगा। इसी तरह जिन वार्डों का क्रमांक बदल गया है पर सीमा यथावत है ऐसी स्थिति में बदले वार्ड क्रमांक पर उसके पुराने क्रमांक का आरक्षण लाग