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अभ्यर्थी के लिए चाहिए केवल एक ही प्रस्तावक
दुर्ग|यदि कोईमहापौर या अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी का प्रस्तावक है तो चाहे वह किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का हो या पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल दल का हो या निर्दलीय हो, संबंधित निकाय के किसी भी वार्ड का मतदाता हो सकता है। लेकिन पार्षद पद के अभ्यर्थी के प्रस्तावक को संबंधित वार्ड का मतदाता होना चाहिेए। अभ्यर्थी को केवल एक ही प्रस्तावक के हस्ताक्षर की आवश्यकता नामांकन पत्र में होगी। 8 दिसंबर के अंक में त्रुटिवश यह प्रकाशित हो गया था कि मान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशी का एक अन्य निर्दलीयों के लिए पांच-पांच प्रस्तावक होना चाहिए जो कि गलत है।