छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल का कारावास
दुर्ग|32 सालकी महिला के घर घुसकर उसी के मोहल्ले में रहने वाले 28 वर्षीय युवक ने छेड़छाड़ कर दी। मामले में बुधवार को फैसला आया। आरोपी युवक को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। विशेष न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव के कोर्ट से यह फैसला आया। मामले में शासन के तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक आदित्य ताम्रकार ने की।
प्रकरण के मुताबिक घटना 24 जनवरी 2013 को दोपहर के समय की है। महिला घर में अकेली थी। तभी मोहल्ले का जय प्रकाश विश्वकर्मा पीछे के रास्ते से घर में घुसा। उसने पीछे से आकर महिला को पकड़ लिया। महिला ने शोर मचाया, तो युवक ने जान से मारने की धमकी दी। बाद में युवक मौके से भाग खड़ा हुआ। मामले में पुलिस ने महिला की शिकायत पर धारा 451, 354, 506 एसटीएससी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण कोर्ट में पेश किया। जहां विचारण के बाद धारा 451 354 में दोष सिद्ध पाया गया। आरोपी को धारा 354 में तीन साल धारा 451 में एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड कोर्ट ने लगाया।