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सौदा हुआ पर काम नहीं किया कॉलोनाइजर वापस करे रकम

5 वर्ष पहले
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कॉलोनी में स्थित एक भूखंड पर भवन निर्माण करने के लिए 25 लाख रुपए में सौदा हुआ। एडवांस में साढ़े तीन लाख रुपए की राशि ली। साथ ही तय किया गया कि शेष राशि 18 महीने में चार किश्तों में देय होगी। इसके बाद कॉलोनाइजर ने कोई काम नहीं करवाया, न ही आधिपत्य दिया। मामले में फोरम ने आस्था डेवलपर्स के मनीष राव, एजाज नियाजी व साबीर अली को राशि मय ब्याज अदा करने का आदेश दिया। मानसिक कष्ट के 20 हजार व वाद व्यय दस हजार रुपए भी मंजूर किए। इस्पात नगर रिसाली निवासी गुंजलता शाह (45 वर्ष) ने रिसाली पटवारी हल्का नंबर 19 निर्माणाधीन कॉलोनी में 2400 वर्गफीट में भवन बनाकर देने के लिए अग्रिम साढ़े तीन लाख रुपए आस्था डेवलपर्स को दिए। इसमें मनीष, एजाज व साबीर अली पार्टनर हैं।

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