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गला घोट कर हत्या की, उम्रकैद की सजा

5 वर्ष पहले
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कोतवाली थाना अंतर्गत पोटिया रोड स्थित कुंदरापारा में आपसी रंजिश के कारण युवक के सीने पर चढ़कर उसकी गला घोंट कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस दौरान तीन लोगों से की गई मारपीट के मामले में एक वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया। न्यायाधीश ऋषिकुमार बर्मन के न्यायालय से यह फैसला आया। प्रकरण के मुताबिक घटना छह अक्टूबर 2014 को दोपहर करीब ढाई बजे की है। आरोपी किशोर उर्फ छतरी पिता बुधराम मनहरे (20 वर्ष) धरमीन बाई पति सुखीराम के घर से लकड़ी निकालकर ले जा रहा था। धरमीन बाई ने इसका विरोध किया। इस पर किशोर ने मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने आए सुखीराम व पड़ोसी महिला कुमारी बाई से भी उसने हाथ-मुक्कों से मारपीट की। इस बीच धरमीन बाई का नाती पीलाराम मारकंडेय वहां पहुंचा। उसने भी छतरी का विरोध किया। विवाद बढ़ने पर छतरी ने पीलाराम को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसके सीने पर चढ़कर गाली गलौच करते हुए गला दबा दिया। आरोपी ने तब तक गले को दबाए रखा, जब तक पीलाराम अचेत नहीं हो गया। इसके बाद वह भाग गया। तत्काल पीलाराम को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली पुलिस ने धारा 302, 323, 325 के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण कोर्ट में पेश किया। इधर नौ अक्टूबर 2014 को ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में आरोपी पर दोष सिद्ध पाया गया। इसके आधार पर आरोपी को धारा 302 में आजीवन, 250 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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