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तीन किमी की परिधि में बैंक नहीं तो नगद पेंशन

7 वर्ष पहले
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दुर्ग|कलेक्टर नेहितग्राहियों के निवास स्थान से 03 किमी की परिधि में बैंक सुविधा नहीं होने पर पेंशन प्रकरणों का भुगतान नगद करने के निर्देश दिए हैं। पेंशन प्रकरणों का भुगतान बैंक के माध्यम से प्रत्येक माह हितग्राहियों के बैंक खाते में करने कहा। उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पेंशन भुगतान में विलंब हो, इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।