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टोनही कहकर महिला की हत्या, एक को सजा, चार बरी
टोनहीकहकर महिला की हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव के कोर्ट से यह फैसला आया। मामले में चार अन्य आरोपियों पर दोष सिद्ध नहीं होने पर उन्हें बरी कर दिया गया। मुख्य आरोपी ने अपना गुनाह कबूल लिया था। मामले में पैरवी अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक गौरी चक्रवर्ती ने की।
प्रकरण के मुताबिक 12 अक्टूबर 2013 की रात करीब आठ बजे की है। आरोप था कि गांव के ही प्रमोद उर्फ भोको पिता किशन गायकवाड़ (24 साल) ने इंदरमन उर्फ बऊ पिता भागा प्रसाद (29 साल), किशन पिता भागा प्रसाद (49 साल), किशनू पिता भागा प्रसाद (43 साल), सोनवा पिता भागा प्रसाद (30 साल) के साथ मिलकर गांव की प्रमिला बाई की हत्या कर दी। आरोपियों पर यह भी आरोप था कि उन्होंने मृतका को टोनही कहकर भी प्रताड़ित किया। मामले में पुलिस ने धारा 302, 148, 120 बी, 149, टोनही प्रताड़ना चार पांच के तहत प्रकरण तैयार कर कोर्ट में पेश किया। जहां प्रमोद के अलावा किसी पर भी दोष सिद्ध नहीं हुआ। प्रमोद ने अपना गुनाह कबूल लिया। इसके आधार पर कोर्ट ने इस धारा 302 में आजीवन कारावास टोनही प्रताड़ना एक्ट की धारा चार के तहत तीन साल की सजा सुनाई।