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नाबालिग से अनाचार, सौतेले पिता को 10 साल की सजा
दुर्ग|सौतेली बेटीसे अनाचार करने वाले पिता को न्यायालय ने दस साल की सजा सुनाई। न्यायाधीश गिरजा देवी मेरावी के न्यायालय से यह फैसला आया। प्रकरण के मुताबिक घटना 27 सितंबर 2012 के दोपहर की है। जामुल निवासी राजेश पिता संतोष चंद्राकर (24 वर्ष) ने एक महिला को प|ी बनाकर घर में रखा। महिला की पहले पति से एक 12 साल की लड़की थी। घर में लड़की को अकेली पाकर आरोपी राजेश ने उससे अनाचार किया। मामले में पुलिस ने धारा 376 के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। दोष साबित होने पर आरोपी को दस साल कैद दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। राशि अदा नहीं करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।