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केवल छह पार्टियां अपने सिम्बॉल से लड़ सकेंगी चुनाव

7 वर्ष पहले
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दुर्ग|नगरीय निकायचुनाव में केवल छह राजनीतिक पार्टियां ही अपने सिम्बॉल के साथ चुनाव लड़ सकेंगी। शेष किसी भी पार्टी को राज्य केंद्र निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत नहीं माना है। ऐसी पार्टियों में आम आदमी पार्टी (झाड़ू), शिवसेना (तीर), छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच (सीटी) सहित अन्य शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक निकाय चुनाव को लेकर देश की पंजीकृत पार्टी बनने के लिए निर्धारित मत पाना जरूरी होता है। इसके आधार पर पार्टियों को मान्यता दी जाती है। राज्य में ऐसी छह मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। इनमें कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी बहुजन समाज पार्टी शामिल हैं। ये पार्टियां अपने सिम्बॉल के साथ महापौर पार्षद का चुनाव लड़ सकती हैं। अन्य पार्टियों को यह सुविधा नहीं है। उन्हें आयोग चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा।

आप आदमी पार्टी के नेता ने जताई आपत्ति

आमआदमी पार्टी, शिव सेना, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच जैसी पार्टियों के महापौर प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह अलग पार्षद प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह अलग होंगे। सोमवार को आप आदमी पार्टी के मेहरबान सिंह ने आपत्ति भी दर्ज कराई। उनके मुताबिक आम आदमी पार्टी ने लोकसभा विधानसभा चुनाव अपने चुनाव चिन्ह के साथ लड़ा। उन्हें अवगत कराया गया कि निकाय चुनाव के लिए मान्यता प्राप्त पार्टियों में उनका नाम नहीं है।

छह पार्टियां मान्यता प्राप्त

उपनिर्वाचनअधिकारी दुर्ग संजय दीवान ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए छह ही राजनीतिक पार्टियाें को मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा सभी प्रत्याशी स्वतंत्र श्रेणी में आएंगे। मान्यता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाता है। हमारे पास जो आदेश आया है, हम उसी के अनुरूप कार्य करने बाध्य हैं।

चुनाव चिन्ह