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गैस एजेंसियों में आधार कार्ड हो रहे लिंक, लेकिन बैंक में रही दिक्कत

7 वर्ष पहले
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डीबीटीएल (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी) स्कीम का लाभ लेने के लिए गैस एजेंसियों में तो आधार कार्ड लिंक हो रहे हैं। लेकिन बैंक कर्मी 17 नंबर का डिजिट लिंक करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जनवरी से मिलने वाली गैस सब्सिडी के लिए भरे जाने वाले फार्म अलग-अलग कंपनी अलग अलग फॉर्म दे रही हैं। इसे लेकर भी बैंक पशोपेश में हैं। कहीं पर उपभोक्ताओं को लिंक फेल है, कहकर बाद में आने कहा जा रहा है तो कहीं पर बैंक कर्मी सब्सिडी फॉर्म को लेकर गाइडलाइन नहीं होने के नाम पर उपभोक्ता को लौटा रहे हैं। जिससे उपभोक्ता भी दुविधा में हैं कि 19 दिनों में गैस कनेक्शन उनके बैंक अकांउट से जुड़ पाएगा कि नहीं। क्योंकि इसके बिना उन्हें सिलेंडर में सब्सिडी नहीं मिल पाएगी।

केंद्र सरकार 1 जनवरी से डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम शुरू करने जा रही है। इसमें सिलेंडर की डिलेवरी लेते वक्त ग्राहकों को गैस एजेंसी को पूरी राशि देनी होगी। इसके बाद सब्सिडी की राशि उपभोक्ता के बैंक अकाउंट में आएगी। इसके लिए उपभोक्ता को अपने बैंक अकाउंट को आधार नंबर से जुड़वाना होगा। गैस एजेंसियां ग्राहकों से आधार नंबर और बैक अकाउंट नंबर ले रही हैं। लेकिन ग्राहक 17 डिजिट का नंबर लेकर बैंक जा रहे हैं तो लिंक करने में आनाकानी की जा रही है।

इंडेन कंपनी के कस्टमर गया नारायण दुबे ने बताया कि उनके आधार कार्ड अभी बनकर आए नहीं हैं। इसलिए वे फॉर्म नंबर-3 लेकर अपना बैंक अकाउंट लिंक कराने के लिए एसबीआई के गंजपारा स्थित मैन ब्रांच में गए। तो उन्हें यह कहा गया कि बगैर आधार कार्ड वाले फॉर्म लिंक नहीं किए जा रहे हैं। एक घंटे तक लाइन में खड़े रहने के बाद उन्हें मायूस लौटना पड़ा। इसी प्रकार उपभोक्ता परमेश्वर साहू को भी बगैर आधार कार्ड वाले फॉर्म के लिए कोई गाइडलाइन नहीं आई है, कह कर लौटा दिया गया।

सरकार के नियम हैं सभी को लेने पड़ेंगे फॉर्म: यूएस देवांगन

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर यूएस देवांगन ने कहा कि गैस कनेक्शन को बैंक अकाउंट से लिंक करने सरकार का आदेश है। इसलिए इसे जमा करने से मना नहीं किया जा सकता है। कई बार उपभोक्ता और बैंक कर्मी के बीच कुछ गलतफहमी हो जाती है। नहीं तो हमारे सभी ब्रांच में दोनों तरह के फॉर्म लिए जा रहे हैं। उपभोक्ता के पास आधार कार्ड है तो फॉर्म नंबर-1 और आधार कार्ड नहीं है तो फॉर्म नंबर-3 भर