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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

7 वर्ष पहले
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दुर्ग|नाबालिग सेघर में अनाचार करने वाले को न्यायालय ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश गिरजा देवी मेरावी के न्यायालय से मामले का फैसला आया। प्रकरण के मुताबिक खुर्सीपार निवासी राजू पांडेय ने 12 फरवरी 2013 को अपने घर पर ही दोपहर के समय 11 वर्षीय नाबालिग को पहले खाना बनाने के नाम पर बुलाया। इसके बाद उससे अनाचार किया। घटना के समय पीड़िता के पिता घर पर नहीं थे। रात में उनके घर आने के बाद पीड़िता ने इसकी जानकारी दी। पिता ने मामले की सूचना खुर्सीपार पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में धारा 376, 363, 364, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2006 की धारा छह के तहत अपराध दर्ज किया। मामले को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। जहां आरोपी राजू पांडेय पर आरोप सिद्ध पाया गया।