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बिना स्वीकृति लगाए होर्डिंग जब्त किए जाएंगे
बैकुंठपुर| नगरीयनिकाय चुनाव की आदर्श आचरण संहिता नगरीय निकाय क्षेत्र में प्रभावशील हो गई है। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के विज्ञापन या होर्डिंग्स निगम क्षेत्र के अंतर्गत नहीं लगाए जा सकेंगे।
नगर पालिका निगम चिरमिरी ने कहा है कि बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विज्ञापन या होर्डिंग्स लगाएं।नगर निगम चिरमिरी के आयुक्त मनोज सिंह ने बताया कि 5 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके साथ प्रदेश के नगरीय निकायों के साथ नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र में भी आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इस स्थिति में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के विज्ञापन होर्डिंग लगाएे जाने हेतु नगर निगम से विधिवत अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किए विज्ञापन होर्डिंग्स लगाना अवैधानिक आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। नगर पालिक निगम चिरमिरी ने सर्व संबंधितों से कहा है कि वे निगम से अनुमति लिए बिना निगम क्षेत्रांतर्गत किसी भी प्रकार के विज्ञापन होर्डिंग्स लगाएं। यदि किसी के द्वारा बिना अनुमति विज्ञापन होर्डिंग्स लगाए जाते हैं तो उनके विरुध नियमों के तहत् वैधानिक कार्रवाई की जाएगी इसकी जवाबदारी संबंधित की होगी।
सूरजपुर|कलेक्टरएवं जिला निर्वाचन अधिकारी जीआर चुरेंद्र के न्यायालय में वार्ड क्र. 11 के शंकर अग्रवाल ने पार्षद के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा किया। वहीं नगर पंचायत भटगांव में रिटर्निग आफिसर केपी साय के समक्ष एक वार्ड पार्षद के लिए नामांकन पत्र जमा किया।