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एसडीएम की अनुमति पर विरोध के बाद कलेक्टर ने लगाई रोक

5 वर्ष पहले
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मोतवल्ली अंजुमन इस्लामिया जामा मस्जिद पेंड्रारोड द्वारा ग्राम सारबहरा के एकतानगर 13 फरवरी से आयोजित तीन दिवसीय धार्मिक आयोजन पर एसडीएम द्वारा दी गई अनुमति को कलेक्टर ने 6 फरवरी को निरस्त करते हुए इस आयोजन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए है।

इसके खिलाफ पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं आयोजन का विरोध कर रहे दूसरे पक्ष ने भी केविएट दायर कर कहा है कि उनका पक्ष सुने बगैर फैसला न दिया जाए। साथ ही दूसरे पक्ष ने कलेक्टर के आदेश के बाद भी आयोजन की तैयारियों को नहीं रोके जाने से नाराज होकर गुरुवार को थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। उन्होंने तैयारियों को रोक नहीं जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है।

बाहर से आ रही जमात पर रोक लगाने की मांग
विरोध करने अाए दूसरे पक्ष ने थाने का घेराव करने के दौरान बाहर से आ रही जमात के लोगों को मुसाफिरी दर्ज करने के साथ-साथ उनके आने पर भी रोक लगाने की मांग पुलिस प्रशासन से की। साथ ही उन्होंने कलेक्टर के फैसले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात भी कही।

एक ही विभाग के अलग-अलग अभिमत कैसे
मामले में कलेक्टर को दिए अपने अभिमत में एसपी ने सम्मेलन के आयोजन से जहां कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जतायी है वहीं एसडीएम को दिए अपने प्रतिवेदन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौरेला ने शांति व्यवस्था नहीं बिगड़ने की बात कही है। एक ही विभाग के दो अधिकारियों का अलग-अलग अभिमत के आखिर क्या मायने निकाला जाए?

क्या है मामला
मोतवल्ली अंजुमन इस्लामिया जामा मस्जिद पेंड्रारोड के आयोजन को 29 दिसबंर को एसडीएम ने शर्तो के साथ अनुमति दे दी थी। इसके विरोध में दारूल उलूम सीरते मुस्तफा टीकरकला पेंड्रारोड के साथ अन्य संगठनों लिखित आपत्ति दर्ज करा इस आयोजन को रोकने की मांग की थी। इस पर एसडीएम ने अपना फैसला बदलकर इस आयोजन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पीड़ित पक्ष कलेक्टर से गुहार लगाई। इस पर एसडीएम व एसपी ने मामले का समाधान करने आपात बैठक बुलाई और एसपी ने शांति भंग व कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने की बात कही । इसके बाद एसडीएम ने 4 फरवरी को शर्तों के साथ फिर से अनुमति दे दी । विरोध के बाद इस पर कलेक्टर ने 6 फरवरी को एसडीएम के फैसले पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि इस आयोजन से शांति व्यवस्था व कानून व्यवस्था भंग हो सकती है।

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