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गरीब लड़कियों को 12वीं पास होते ही मिलेगा एक लाख
छत्तीसगढ़सरकार द्वारा प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बेटियों के 18 वर्ष की आयु तक विवाह नहीं होनेे तथा उनके 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होते ही उनके खाते में एक लाख रुपए जमा करने के लिए इस वर्ष अप्रैल माह से नोनी सुरक्षा योजना प्रारंभ की है।
राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत एक अप्रैल 2014 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। एक परिवार के प्रथम दो बालिकाओं को इस योजना में शामिल किया जाएगा। प्रथम दो संतानों के पश्चात परिवार नियोजन का विकल्प अपनाना अनिवार्य होगा। दूसरे प्रसव में जुड़वा बालिका संतान होने की स्थिति में किसी एक बालिका को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। किसी परिवार द्वारा विधिवत गोद लिए जाने पर पात्रता अनुसार लाभ दिया जाएगा।
पंजीयनकी सरल प्रक्रिया -बालिका केपंजीयन के लिए आवेदन आंगनबाड़ी केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन में निर्धारित स्थान पर बालिका की फोटो लगाकर 20 बिन्दुओं पर सामान्य जानकारी देनी होगी। आवेदन के साथ ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा। मूल निवास के संबंध में तहसीलदार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड अथवा स्मार्ट भी स्वीकार किए जाएंगे। गरीबी रेखा वाले परिवार के संबंध में ग्रामीण क्षे़त्रो के लिए वर्ष 2002 की सर्वे सूची और शहरी क्षेत्रों के लिए 2007 की सर्वे सूची में नाम शामिल होना आवश्यक है। इस योजना के तहत बालिका के जन्म से एक वर्ष के भीतर पंजीयन किया जाएगा। यदि किसी कारण से एक वर्ष तक पंजीयन नहीं होने पर दो वर्ष की आयु तक कलेक्टर से अपील कर सकते है।