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दीवारों पर विज्ञापन लगाए तो देना पड़ेगा दंड

7 वर्ष पहले
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जांजगीर|नगरीय निकायचुनाव के दौरान घर मालिक की बिना अनुमति के किसी दीवार में प्रत्याशी का विज्ञापन प्रसारित करना अथवा घरों में झंडे लगाने पर प्रत्याशियों को महंगा पड़ सकता है। मकान मालिक की शिकायत पर एक हजार अर्थदंड देना पड़ सकता है। बिना अनुमति पेंटिंग कराना संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। नगरीय निकाय निर्वाचन के दौरान सभी राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं, बैनर, पोस्टर लगाएं जाते हैं, विद्युत एवं टेलीफोन खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती है। इसके कारण शासकीय और अशासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। कलेक्टर ओपी चौधरी द्वारा आदेश में कहा गया है कि अधिनियम के अधीन कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। यदि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है, तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्रवाई करेगा। तथ्य सही पाए जाने पर लोक संपत्ति दस्ता को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित करेंगे।

क्याहै प्रावधान -छत्तीसगढ़ सम्पत्तिविरूपण निवारण अधिनियम की धारा 3 में यह उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर चिन्हित करके विरूपित करेगा वह दंडनीय होगा।

उस पर एक हजार रूपए तक का जुर्माना हो सकेगा।

कब क्या होगा

8दिसंबर से प्रथम चरण और 10 दिसंबर से द्वितीय चरण के नामांकन पत्र प्राप्त किए जा रहे है। प्रथम चरण का मतदान 29 और द्वितीय चरण का 31 दिसंबर को होगा तथा मतगणना 4 जनवरी को होगी।