रॉयल्टी दर का हुआ संशोधन
जांजगीर| भारतसरकार के खान मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार चूना पत्थर और डोलोमाईट की रायल्टी दर में आंशिक संशोधन किया गया है। खनिज अधिकारी गोल घाटे ने बताया कि संशोधित दर के अनुसार प्रति टन चूना पत्थर पर 80 रुपए और प्रतिटन डोलो माइट पर 75 रुपए की रायल्टी दर निर्धारित की गई है। गौण खनिज, मुरूम, रेत प्रतिघन मीटर 20 रुपए पूर्व निर्धारित दर यथावत रहेगी। शासकीय निर्माण कार्य में लेगे ठेकेदारों की कटौती भी संशोधित दर के अनुसार की जाएगी। यह दर एक सितंबर 2014 से लागू कर दी गई है।