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परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध

5 वर्ष पहले
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जांजगीर-चांपा | जिले में स्कूल और कालेज की परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर ओपी चौधरी ने ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत 31 मई तक प्रतिबंध लागू रहेगा।

बिना अनुमति ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग पर दंडात्मक कार्यवाही होगी। विशिष्ट अवसरों में ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक शर्तों के अधीन जारी कर सकेंगे। कलेक्टर ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि बिना पूर्व अनुमति के ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा के दौरान छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 10 के तहत ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।

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