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पत्नी और बेटे के हत्यारे को उम्रकैद

6 वर्ष पहले
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हत्या के 22 आरोपियों को उम्रकैद

पामगढ़ का बहुचर्चित शराब भट्ठी हत्याकांड का मामला, गुरु की हत्या के बाद भड़का था आक्रोश।

भास्करन्यूज | जांजगीर

ग्यारहसाल पहले पामगढ़ में हुए बहुचर्चित शराब भट्ठी हत्याकांड की सुनवाई के बाद मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बाइस आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी अभियुक्तों को शाम को जिला जेल जांजगीर दाखिल कर दिया गया। उन्हें बिलासपुर सेंट्रल जेल भेजा जाएगा।

न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 9 दिसंबर 2004 को चंडीपारा (पामगढ़ ) में मड़ई था। उसी रात शिक्षक महेश खरे ( गुरूजी) , तुलसी और शराब भट्ठी का कर्मचारी सुरेंद्र सिंह शराब पीने भट्ठी गए थे। दूसरे दिन महेश खरे की लाश ससहा रोड में जगन तालाब के पास मिली थी। पुलिस तुलसी और सुरेंद्र सिंह सहित भट्ठी के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही थी। शराब भट्ठी के हेल्पर पासवान के पास से पुलिस ने महेश गुरूजी की टाेपी और टॉर्च बरामद किया। इसके बाद पामगढ़ के लोग आक्रोशित हो गए और पामगढ़ ससहा रोड में संचालित देसी शराब भट्ठी में आक्रोशित लोगों ने धावा बोल दिया। वहां रखी गाड़ियांे में आग लगा दी गई, भट्ठी में तोड़फोड़ के बाद कर्मचारियों पर भी हमला किया गया जिससे शराब भट्ठी के एक कर्मचारी मुकेश उर्फ भोला गुप्ता की मौत हो गई थी।पुलिस ने हत्या बलवा तथा आगजनी के मामले मेें पुलिस ने छब्बीस लोगांे के खिलाफ जुर्म दर्ज किया था। ग्यारह साल की सुनवाई के बाद मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवमंगल पांडे ने फैसला सुनाया। सत्र न्यायाधीश श्री पांडे ने धारा 147, 148, 427, 436, 452, 323 सहपठित धारा 149, 302 सहपठित धारा 149 एवं 396 के जुर्म में आरोपी राधेश्याम, अमित कुमार टंडन, अमर टंडन, भगवान लाल डहरिया, उमेश कुमार डहरिया, महेश कुमार डहरिया, विजय डहरिया, कमला प्रसाद खरे, -शेष|पेज14



सनतकुमार टांडे, भास्कर भारती, अमर जांगड़े, देवकुमार लहरे, दयाकृष्ण लहरे, संताेष कुमार खांडे, राकेश खूंटे, रामकृष्ण खांडे, प्रीतम कुमार, संजय कुमार, सोनू उर्फ चंद्रप्रकाश, विजय दिनकर, फागूराम उर्फ भोलो, बृजभूषण कुर्रे सहित 22 लोगों को अलग अलग धाराओं में आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।



सदस्यता हो जाएगी समाप्त

जिन बाइस आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है उनमें दो ऐसे हैं जो हाल में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित हो कर जनप्रतिनिधि बने हैं। राकेश खूंटे ग्राम पंचायत भलवाही का सरपंच निर्वाचित हुआ है वहीं फागूराम उर्फ भोलो जनपद पंचायत पामगढ़ से जनपद सदस्य निर्वाचित हुआ है। अदालत द्वारा दोनों के खिलाफ हत्या का दोष सिद्ध हाेने तीन तीन साल से अधिक की कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के बाद लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत दोनों का निर्वाचन स्वत: समाप्त हो जाएगी और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दोनों का निर्वाचन रद्द कर दिया जाएगा। कानून के जानकारों के अनुसार अपील पर जमानत मिल सकती है लेकिन जब तक आरोपी दोष मुक्त नहीं होगा वह निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता।

बंदीगृह में बैठे आरोपी

चार आरोपी फरार घोषित

मामलेको अंजाम देने वाले 26 आरोपियों में से मात्र 22 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला कोर्ट में प्रस्तुत किया था। इस मामले में चार अन्य अभियुक्त रतन, दिलेराम, डॉ. राम सागर छोटू खरे अभी भी फरार हैं। इस कारण कोर्ट ने जब्त संपत्तियों के निराकरण के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया है।

किस धारा में दी गई कितनी सजा

धारासजा अर्थदंड अर्थदंड अदा करने पर

{302/149 आजीवन कारावास 1 हजार रुपए एक वर्ष सश्रम कारावास

{147/149 एक वर्ष सश्रम 500 रुपए तीन माह सश्रम

{148/149 एक वर्ष सश्रम 500 रुपए तीन माह सश्रम

{452 3 वर्ष सश्रम 1000 रुपए एक वर्ष सश्रम

{427 छह माह सश्रम 500 रुपए दो माह सश्रम

{435 एक वर्ष सश्रम 1000 रुपए तीन माह सश्रम

{323/149 छह माह सश्रम 500 रुपए दो माह सश्रम