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कोर्ट का फैसला

7 वर्ष पहले
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घपला करने वाले सरपंच-सचिव को 3 साल की कैद

पीडीएसके राशन में घपला कर उसे खुद के उपयोग में लाने वाले तत्कालिन सरपंच सचिव को जशपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार लाल ने 3 साल कठोर कारावास की सजा दी है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पोड़ी पटकोना में सरपंच मनकु राम नगेशिया एवं सचिव ओमप्रकाश किस्पोट्टा द्वारा शासकीय पीडीएस की दुकान का संचालन किया जाता था।

उनके द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2004 का उल्लंघन करने की शिकायत मिली थी। शिकायत में कहा गया था कि दोनों के द्वारा ग्रामीणों को राशन वितरण नहीं किया जा रहा है। मामले में खाद्य निरीक्षक विनय भूषण कुजूर ने जांच कर भौतिक सत्यापन किया था। पोड़ी पटकोना पहुंच विहीन गांव है। इसलिए बरसात के पहले ही चार माह का राशन वहां नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा भेज दिया गया था। खाद्य निरीक्षक ने अपनी जांच में 94.20 क्विंटल चावल मूल्य 28 हजार 200, 8.14 क्विंटल शक्कर मूल्य 11 हजार 200 एवं 11.57 क्विंटल नमक मूल्य 4 हजार 4 सौ कुल 43 हजार 800 का राशन दुकान में नहीं पाया। आरोपियों ने स्टाक रजिस्टर निरीक्षण पंजी प्रस्तुत नहीं किया। साथ ही राशन कार्ड वितरण पंजी भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ खाद्य निरीक्षक ने एफआईआर दर्ज कराया। जिसके बाद मामले का चालान कोर्ट में पेश किया गया। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री लाल ने अिभयोजन बचाव पक्ष को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाया। उन्होंने आरोपियों को भादिवि की धारा 409 के तहत 3 साल कठोर कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत 1 साल कठोर कारावास 1 हजार रुपए अर्थदंड दिया। अर्थ नहीं देने पर प्रत्येक अर्थदंड के लिए अिभयुक्तों को एक-एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।