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कानून की जानकारी होना आवश्यक

7 वर्ष पहले
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जशपुरनगर|विधिक साक्षरताके अन्तर्गत शासकीय विजय भूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय,जशपुर में ए.डी.जे.विनोद कुमार का आगमन हुआ। रासेयो स्वयंसेवकों ने अतिथि का स्वागत रासेयो के करतल ध्वनि से कर छात्राओं को उन्होंने कानून एवं न्याय के संबंध में जानकारी प्रदान की।उन्होंने अपनी बात प्रारंभ करते हुए बताया कि अनेक अवसरों में जानकारी के अभाव में अपराध हो जाते है। बाद में जब पता चलता है कि मुझे मालूम नहीं था तब तक बहुत देर हो जाये रहती है। इस कारण सभी को कानून की जानकारी होना आज के समय में आवश्यक है। विशेष रुप से आज के समय में अपराध के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हो रहे है।

उन्होंने छात्राओं को बाल अपराध, टोनही प्रताडऩा अधिनियम, रैगिंग अधिनियम,तथा मोटरयान अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में गारंटी एवं वारंटी में अंतर बताते हुए उपभोक्ता अधिनियम की विभिन्न धाराओं को संदर्भों के साथ व्याख्या करते हुए किस घारा का उल्लंघन होने से कहां क्षति पूर्ति के लिये आवेदन कर सकते है तथा कानून के द्वारा किस प्रकार से उपभोक्ता के हितों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कनिष्ठ एवं वरिष्ठ के बीच मधुर संबंध बाद के वर्षों में विकृत रुप ले लिया था। घटना की विकरालता को देखते हुए इसके रोकथाम के लिये रैगिंग अधिनियम लागू किया गया। सभी शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक छात्र छात्राओं को इस अधिनियम की आवश्यकता एवं प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के अभाव में देश के नवयुवक नवयुवती इस प्रकार के अपराध में फंस कर अपना भविष्य बर्बाद कर देते है। उन्होंने रैगिंग के स्वरूप तथा अपराध के अनुसार दण्ड व्यवस्था का भी उल्लेख किया। मोटरयान अधिनियम के संबंध में उन्होंने बहुत ही सामान्य बातों से इस बात को बताया कि किस प्रकार से अनजाने में वह अपराध की श्रेणी में जाता है। प्रत्येक वाहन का उपयोग करने वाले छात्राओं को बताया कि लाइसेंस के बिना वाहन चलाना ही अपराध की श्रेणी में आता है। किस उम्र में किस प्रकार का लाइसेंस बनता है तथा वाहन का बीमा होना क्यों आवश्यक होता है। इस बात पर भी उन्होंने कानूनी उपबंधों को बताया। यदि अपनी वाहन आप किसी को विक्रय करते है तो नाम हस्तांतरण क्यों आवश्यक है। इसका उल्लेख उन्होंने अनेक रोचक संदर्भों के आधार पर दिये।