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धोखे से जमीन बेचने वाले को दो साल का कारावास
जशपुरनगर|दूसरे कोजमीन मालिक बनाकर धोखे में जमीन बेचने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अशोक कुमार लाल ने एक अभियुक्त को 2 साल कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को विभिन्न धाराओं के तहत सजाएं सुनाई गई हैं। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आवेदिका गुंजमति उर्फ ढिबरी के पिता चुइठुराम दास की 50 डिसमिल भूमि दास डूमरटोली में है, जो गुंजमति के भाई चैतूराम के नाम से है। इसका पर्चा-पट्टा गुंजमति के पास था। जब वह 2012 फागुन माह में जशपुर आई थी, तो वह दासडूमरटोली में रुकी थी। इसी दौरान अभियुक्त मनोहर दास उर्फ खेदन पिता सिटू दास (49) उससे जमीन का पट्टा देखने के लिए मांगा। जब गुंजमति ने उसे पट्टा देखने के लिए दे दिया, तो वह उसे लेकर फरार हो गया। मनोहर ने झारखंड के अपने किसी आनंद दास नाम के रिश्तेदार को चैतू राम राम बनाकर जमीन बेच दी। मनोहर ने 10 डिसमिल जमीन को 75 हजार रुपए में रविंद्र वर्मा की प|ी पुष्पा वर्मा को बेचा था। इसमें गवाह के रूप में पुष्पा वर्मा का लड़का सौरभ और आरोपी मनोहर दास था। मामले में गुंजमति की रिपोर्ट पर पुलिस ने मनोहर एवं आनंद दास के खिलाफ भादवि की धारा 420, 419, 467, 468, 471 एवं 120 बी दर्ज कर मनोहर को गिरफ्तार किया। दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। कोर्ट में आरोपी मनोहर के खिलाफ धारा 467/34, 468, 471 एवं 420 के तहत आरोप तय किए गए। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्री लाल ने आरोपी मनोहर को धारा 467/34 के तहत 2 साल कठोर कारावास 200 अर्थदंड, 468 के तहत 2 साल कठोर कारावास 200 अर्थदंड, 471 के तहत 2 साल कठोर कारावास 200 अर्थदंड एवं धारा 420 के तहत 2 साल कठोर कारावास 200 अर्थदंड दिया। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को प्रत्येक अर्थदंड के लिए 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।