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विद्यार्थियों को दी गई कानून की जानकारी

7 वर्ष पहले
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बागबहार. हायरसेकेंडरी स्कूल में जिला न्यायधीश रविशंकर शर्मा के निर्देशानुसार शनिवार को बागबहार के हायर सेकेंडरी स्कूल में विविध साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।जिसमे व्यवहार न्यायालय के न्यायधीश अशोक कुमार लाल के द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को कानून से संबंधित जानकारी दी गई।

जिसमे उन्होंने महिला उत्पीड़न, नाबालिग द्वारा होने वाले अपराध तथा मानव तस्करी, अवैध संबंध जैसे अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया की महिला या लड़कियों के साथ छेड़खानी का मामला 80 प्रतिशत अपने ही लोगो के द्वारा किये जाते है। जिसमे चचेरे भाई, ममेरे भाई, मामा, चाचा या कोई दूर के रिश्तेदारों के द्वारा ही किया जाता है उनके द्वारा महिलाओं को स्पर्श करना तथा उनके साथ छेड़खानी करना या किसी प्रकार की अशोभनीय बाते कहने की स्थिति में कानून की नजर में अपराध की श्रेणी में आता है। इन छोटे छोटे अपराधों को नजर अंदाज़ करने से ही ये छोटे अपराध आने वाले समय में बड़े अपराध का रूप ले लेते है और यही बाते असामाजिक तत्वों का बढ़ावा देते है। छेड़खानी करने वाला कोई भी हो सकता है अपने रिश्तेदार या शिक्षक यदि आप को लगता है की कोई आपको छेड़ रहा है तो आप कानून की मदद ले सकते है।

जशपुर जिले में ज्यादातर मामले प्रेम प्रसंग के आते है जो लड़कों द्वारा बहला फुसलाकर लड़कियों के साथ अवैध संबंध स्थापित करते है जिसमे ज्यादातर लड़कियां नाबालिग होती है और कम उम्र में ही प्रेम प्रसंग में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर बैठती है। प्रेम प्रसंग एक दो वर्ष चलने के बाद लड़कों द्वारा लड़कियों से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर मामले थाने तक चले जाते है हालांकि लड़के को तो जेल हो जाती है पर लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस कार्यक्रम के दौरान बागबहार थाना के टीआई सीएल सिरदार बागबहार थाना के पुलिस स्टाप सहित हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक छात्र छात्राएं शामिल हुए।