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ध्वनि विस्तारक यंत्रोंं पर प्रतिबंध

5 वर्ष पहले
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जशपुरनगर | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हिम शिखर गुप्ता ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा में छात्रों की पढ़ाई एवं वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जशपुर जिला सीमा क्षेत्र पर तीव्र संगीत ए ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग तथा कोलाहल का प्रतिषेध एवं मोटरयान के विद्युत हार्न या ऐसे हार्न जिससे पैदल चलने वाले घबरा जाए इस तरह के संयत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के तहत रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच किसी भी स्थान में तेज संगीत नहीं बजाया जाएगा।

इस अवधि में ध्वनि विस्तारक का उपयोग प्रतिबंधित होगा। प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे के बीच विहित प्राधिकारी के अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा। विशेष प्रयोजन के लिए उक्त प्रतिबंध से छूट की आवश्यकता होने पर अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर प्राप्त शर्तों का पालन करने कहा गया है। प्राप्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, थाना प्रभारी के द्वारा अनुमति निरस्त कर लाउडस्पीकर जब्त किया जाएगा एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर उस पर कड़ी कार्यवाई भी की जाएगी।

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