लाइसेंस जमा करने के निर्देश
जशपुरनगर| अतिरिक्तजिला दण्डाधिकारी डी. के. सिंह द्वारा जिले के सभी 382 शस्त्र लाइसेंसधारियों को अपना शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण कराने हेतु जमा कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपने स्तर से संबंधित लायसेंसधारियों को इस संबंध में सूचित करने कहा है।भारत सरकार गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्दाेष प्रसारित किया गया है कि 01 सितम्बर 2012 के बाद जो शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया है अथवा नवीनीकरण किया गया है, उनका संपूर्ण विवरण कम्प्यूटर साफ्टवेयर में दर्ज किया जाए। 01 अक्टूबर 2015 से बिना यू.आई.डी के लाइसेंस अवैध माना जायेगा। जिसके परिपालन में जिले के सभी 382 शस्त्र लाइसेंसधारियों को नवीनीकरण कराने हेतु कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी, जशपुर में जमा कराने कहा गया है। लाइसेंस का नवीनीकरण,अंतरण नहीं कराने पर लायसेंस अवैध मानते हुए निरस्त की जायेगी।