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घपला करने वाले सरपंच सचिव को तीन साल जेल

7 वर्ष पहले
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जशपुरनगर. पीडीएसके राशन में घपला कर उसे खुद के उपयोग में लाने वाले तत्कालिन सरपंच सचिव को जशपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार लाल ने 3 साल कठोर कारावास की सजा दी है।

ग्राम पंचायत पोड़ी पटकोना में सरपंच मनकु राम नगेशिया एवं सचिव ओमप्रकाश किस्पोट्टा द्वारा शासकीय पीडीएस की दुकान का संचालन किया जाता था। उनके द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने की शिकायत मिली थी। शिकायत में कहा गया था कि दोनों के द्वारा ग्रामीणों को राशन वितरण नहीं किया जा रहा है। मामले में खाद्य निरीक्षक विनय भूषण कुजूर ने जांच किया था। पोड़ी पटकोना पहुंच विहीन गांव है। इसलिए बरसात के पहले ही चार माह का राशन वहां नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा भेज दिया गया था। खाद्य निरीक्षक ने अपनी जांच में 94.20 क्विंटल चावल मूल्य 28 हजार 200, 8.14 क्विंटल शक्कर मूल्य 11 हजार 200 एवं 11.57 क्विंटल नमक मूल्य 4 हजार 4 सौ कुल 43 हजार 800 रुपए का राशन दुकान में नहीं पाया। आरोपियों ने स्टाक रजिस्टर निरीक्षण पंजी प्रस्तुत नहीं किया। साथ ही राशन कार्ड वितरण पंजी भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ खाद्य निरीक्षक ने एफआईआर दर्ज कराया। जिसके बाद मामले का चालान कोर्ट में पेश किया गया।