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मालिक के साथ बकरी को मिली पांच हजार में बेल

5 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता|बैकुण्ठपुर

कोरिया जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र जनकपुर में बकरी और उसके मालिक की गिरफ्तारी का मामला दो दिनों से काफी सुर्खियों में रहा। इस घटना का पटाक्षेप तब हुआ जब तहसीलदार जनकपुर टीके दास ने आरोपी अब्दुल हसन को पांच हजार रुपए के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। बकरी की अभिरक्षा के संबंध में पूछने पर तहसीलदार ने कहा कि वो बकरी-वकरी को नहीं जानते हैं।

जनकपुर थाना क्षेत्र में बीते सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमंत रात्रे के शासकीय निवास में लगे बगीचे के फूल-पौधों को एक बकरी द्वारा लगातार नुकसान पहुंचाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत पर पुलिस बकरी और उसके मालिक अब्दुल हसन को धारा 427,447 के तहत कार्रवाई करते हुए हिरासत में ले लिया था।

बकरी को थाना परिसर में बांधकर रखा गया जबकि उसके मालिक को थाने के अंदर बैठाकर रखा गया। मामले में जमानती धाराएं होने के कारण आरोपी युवक को थाना से ही मुचलके पर रिहा किया जा सकता था लेकिन युवक द्वारा पुलिस से बहस करने पर 151,107/16 के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया। दूसरे दिन मंगलवार को जनकपुर थाने में आरोपी के विरूद्ध 151,107/16 (शांति व्यवस्था भंग करना और माहौल खराब करना) के तहत मामला कायम कर तहसीलदार न्यायालय पेश किया गया। शाम 4 बजे तहसीलदार टी के दास ने पांच हजार रुपए के निजी मुचलके पर अब्दुल रहमान को रिहा कर दिया। मामले को लेकर वॉटसअप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया में भी चर्चा रही।

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