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पत्थलगांव|ठगी केआरोपी विष्णु गुप्ता देवसाय के पेशी में लगातार अनुपस्थित

7 वर्ष पहले
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पत्थलगांव|ठगी केआरोपी विष्णु गुप्ता देवसाय के पेशी में लगातार अनुपस्थित रहने को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार लाल ने गंभीर मानते हुए दोनों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। दोनों आरोपियों ने 2009 मे जनपद पंचायत मे रामधारी,हीरण राम से नौकरी लगाने के नाम पर 1 लाख 11 हजार रुपए की ठगी की थी। पीड़ित कि शिकायत पर पत्थलगांव पुलिस ने भादवि की धारा 420 के तहत दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। करीब ढाई महीने बाद दोनों आरोपियों को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। जिसके बाद से ही वे पेशी में उपस्थित हीं हो रहे थे। कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने के अलावा उनके खिलाफ अलग से धारा 174क के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है है।

ठगी के आरोपी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश