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आरोपी को थाने से दी बेल, एसआई पर कार्रवाई

7 वर्ष पहले
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पत्थलगांव| छेड़छाड़के मामले को बेहद हल्के ढंग से लेने और आरोपी को थाने से ही जमानत पर छोड़ने को कोर्ट ने गंभीरता से लिया। कोर्ट ने विवेचक के इस कृत्य को आपराधिक कृत्य मानते हुए एसआई बीएल कुर्रे के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी को आदेशित किया है। न्यायाधीश अशोक कुमार लाल ने पुलिस के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। पत्थलगांव के पाकरगांव की एक महिला के साथ आरोपी पुरनो मोबाइल फोन से अश्लील बातें करता था। इसके बाद बीते 23 मई को गांव के ही सुनसान इलाके में हिंसक छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित महिला के कपड़े फाड़ कर उसे लज्जित करने के इस प्रकरण की उसी दिन पत्थलगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज करने के बाद विवेचक उप निरीक्षक बीएल कुर्रे ने आरोपी पुरनो महकुल को थाना में ही गिरफ्तार कर जमानत मुचलके पर छोड़ दिया था।