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पशु को कत्लखाना ले जाने का आरोप एक साल की सजा
बालोद. न्यायिकमजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुलार सिंह ने धारा 10 छत्तीसगढ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अपराध में दोष सिद्ध पाते हुए आरोपियों को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक हजार अर्थदंड से तथा धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अपराध में 50-50 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। घटना 4 जुलाई को हुई थी। पशु कल्याण अधिकारी नंदकिशोर शर्मा अपने उड़नदस्ता के साथियों जगदीश भाई पटेल, भोला प्रसाद, नेमूराम, सुरेन्द्र यादव, राजेश सोनी एवं अन्य सदस्यों के साथ कत्लखाने ले जाने गौवंशों को ढूंढ रहे थे। इसी दिन अचानक गुरूर वनोपज जांच नाका पर गायों से भरी हुई गाड़ी को रोका। उड़नदस्ता सदस्यों के पूछने पर आरोपियों ने बताया कि जानवरों को ग्राम करहीभदर बाजार से भरकर उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, अलकबीर कत्लखाना के लिए ले जा रहे है। उक्त मवेशी के संबंध में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र या लाइसेंस नहीं होना बताया तथा मवेशियों के लिए चारे पानी एवं प्राथमिक उपचार बाक्स नहीं था। इस पर उन्होंने आरोपियों को पुलिस के हवाले करते हुए जब्त मवेशियों को उचित देखभाल के लिए सीलिडीह गुरूर गौशाला को सुपुर्द किए जाने का निवेदन किया।