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गुमशुदा नाबालिग को ढूंढने में बालोद पुलिस का छूट रहा पसीना

7 वर्ष पहले
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सुप्रीमकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन गुमशुदा नाबालिगों को तलाशने में लगी है। लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन को एक माह का समय दिया है।

राज्य शासन ने सभी जिले के पुलिस प्रशासन को इसके लिए सख्त निर्देश दिए है कि किसी भी हालत में गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश समय अवधि में की जाए. पुलिस प्रशासन के अनुसार जिले में 15 नाबालिगों की गुमशुदगी के मामले में अब तक 6 की तलाश कर चुकी है।इनमें से कई बहुत पुराने मामले है यानि अब नाबालिग, बालिग हो चुका होगा। वैसे तो जिले में गुमशुदगी के कई मामले है लेकिन वर्तमान में सिर्फ नाबालिगों को ही तलाशने में पुलिस प्रशासन जुटी हुई है। इसके अलावा चार महीने से ज्यादा गुमशुदा लोगों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए आईजी प्रदीप गुप्ता ने भी विगत दिनों बालोद प्रवास पर एसपी सहित विभागीय अधिकारियों को प्लानिंग तैयार कर निर्देश दिए हैं।

इनजगहों से लापता हुए है नाबालिग

ग्रामनलपानी निवासी 16 वर्षीय युवक 25 सितंबर 2006 से लापता है। ग्राम सिंगारपुर की 17 वर्षीय युवती वर्ष 2010 से लापता है। इसी तरह ग्राम मोखा गुरूर की 14 वर्षीय युवती 3 जनवरी 2012 से लापता है। ग्राम अलीवारा की 16 वर्षीय युवती एक मार्च से लापता है। ग्राम पिनकापार के 14 वर्षीय युवक 26 सितंबर 2013 से लापता है। ग्राम कामता की 17 वर्षीय युवती 3 अप्रैल से लापता है। इसी तरह ग्राम जगन्नाथपुर, बरही से एक-एक छात्रा लापता है। अब तक एक से आठ साल पहले गुम हुए व्यक्ति की तलाश नहीं हो पाई है।

पुलिस ने दी नागरिकों को सलाह

कई गुमशुदा को ढ़ुढ भी लिया गया है

^गुमशुदाके मामलों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। कई गुमशुदा को ढ़ुढ भी लिया गया है। आगे भी कार्रवाई जारी है। जल्द ही अन्य गुमशुदा के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। सभी थानेदारों को इसमें गंभीरता से काम करने को कहा गया है। डीपीठाकुर, एसडीओपीबालोद

{बच्चों को महानगरों मे ले जाकर बलात घरेलू कार्य मे लगाकर यातना दी जाती है। भिक्षावृत्ति कराई जाती है। लोगों की अधिक सहानुभूति मिले इसलिए अंग भंग कर दिया जाता है।

{दलालों के बहकावे मे आए। प्लेसमेंट एजेंसी, दलालों की सूचना महिला हेल्प लाइन 1091 टोल फ्री नं. पुलिस कंट्रोल रूम 07749-223807 या अपने निकटतम थाने मे तत्काल दें।

{किन्ही आवश्