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चरित्र पर संदेह, पति ने की हत्या, कोर्ट से मिली उम्रकैद
बुधवारको जिला सेशन न्यायालय दीपक कुमार तिवारी के न्यायालय द्वारा आरोपी अशोक कुमार मारकण्डे पिता रामदयाल निवासी डुंडेरा थाना अर्जुन्दा को धारा 302 के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
प्रकरण लोक अभियोजक एमआर कुरैशी के अनुसार घटना दिनांक 4 अगस्त को आरोपी के पिता ने थाना हाजिर होकर सूचना दी कि उसकी बहु 21 वर्षीय राम बाई अपने घर में मृत पड़ी हुई है। थाना प्रभारी अर्जुन्दा वीएस नेताम ने मर्ग दर्ज कर विवेचना शुरू की तथा शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सालय भेजा। साक्षियों के कथन अंकित कर आरोपी के विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने विचारण के दौरान पाया कि मृतका के उसके पति के साथ संबंध ठीक नहीं थे। वह अपनी प|ी के चरित्र पर झूठा शंका करता था तथा घटना के एक दिन पूर्व आरोपी का अपनी प|ी के साथ विवाद होना गवाहों द्वारा प्रमाणित माना। चिकित्सक के रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मौत गला घोटने से हुई। इस संबंध में आरोपी ने पुलिस को अपनी प|ी द्वारा स्वयं आत्महत्या करना तथा जिस रस्सी से फांसी लगाने का कथन किया गया।
उसे पुलिस ने मौके पर घटनास्थल से जब्त किया। चिकित्सक ने जब्तशुदा रस्सी से गला घोंटने तथा मृतिका के गले पर सिर्फ सामने की ओर रस्सी के निशान पाया जाना बतलाया। मृतिका के गले पर रस्सी के लीगेचर मार्क तथा मृतिका के श्वास नली की हड्डी टूटी हुई पाया जाना एवं मृत्यु का प्रकार हत्यात्मक प्रकृति का होना बतलाया था। न्यायालय ने उपरोक्त परिस्थिति जन्य साक्षियों के आधार पर आरोपी को उपरोक्त धारा के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए दंडित किया गया।