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प्रतिबंधित दवाएं बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई

7 वर्ष पहले
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बालोद|जिले केनिजी चिकित्सकों एवं मेडिकल स्टोर्स संचालकों को स्वास्थ्य विभाग ने निर्देशित किया है कि महावर फार्मा की दवाईयों का उपयोग करें। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित चिकित्सकों और संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर एवं सीएमओ के निर्देश पर खंड चिकित्सा अधिकारी ने महावर फार्मा खम्हारडीह रायपुर के दवाई सिप्रोसिन 500 एमजी बैच नंबर 14101 सीडी तथा टक्नीका लेब कंपनी का आईबुप्रोफेन 400 एमजी बैच टीटी 450413, टीटी 320313, एफ523एच 309 अगस्त 2013 का उपयोग बंद करने के लिए निजी चिकित्सकों एवं मेडिकल स्टोर्स संचालकों से आगाह किया है। साथ ही लोगों से भी उक्त दवाई का उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई है। किसी भी मेडिकल स्टोर या निजी चिकित्सक के पास पाए जाने की स्थिति में तत्काल कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी 07749-222568 में संपर्क कर सूचित करने कहा गया है। बालोद सीएमओ एनएल साहू ने कहा है कि महावर फार्मा की दवाईयों को प्रतिबंधित किया गया है। जिसकी जानकारी सभी को लगातार दी जा रही है। यदि मेडिकल संचालक इन दवाईयों को मरीजों को बेचते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।