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पहचान के लिए राशन कार्ड मांगें : कलेक्टर
बालोद|कलेक्टर नरेंद्रशुक्ल ने समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे राशनकार्डों का उपयोग पहचान दस्तावेजों के रूप में करें तथा किसी भी व्यक्ति से खाद्यान्न के अतिरिक्त अन्य शासकीय कार्य के लिए राशनकार्ड की मांग करें। उन्होंने बताया कि वर्तमान में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत भूरा, नीला, हरा एवं गुलाबी रंग का राशनकार्ड जारी किया गया है। जांच के दौरान अपात्र एवं फर्जी राशनकार्डों को निरस्त कर दिया गया है। ज्ञात हो कि कलेक्टर को शिकायत मिली है कि शैक्षणिक संस्थाओं, बैंकों एवं अन्य कार्यालयों में पहचान पत्र के रूप में राशनकार्ड की मांग की जाती है, जबकि राशनकार्ड के प्रथम पृष्ठ पर यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राशनकार्ड अन्य किसी वैधानिक उपयोग तथा अन्य शासकीय योजनाओं के लिए पहचान और प्रमाण पत्र के तौर पर मान्य नहीं किया जाएगा।