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उपभोक्तों को दी गई हक की जानकारी

6 वर्ष पहले
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बुधवारको बुनियादी शाला विवेकानंद सभागार में खाद्य विभाग के तत्वाधान में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी। विभागीय अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को नियमों का पालन करने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

दो घंटे तक चले कार्यक्रम में अतिथि संजोग टावरी, मोहन भाई पटेल, एनके त्रिवेदी, दीपक उपाध्याय ने उपभोक्ताओं को सही समान खरीदने की सलाह दी गई। खाद्य निरीक्षक सरस्वती रजवाड़े, रितु सोरी, गरिमा सोरी, प्रीती चौबे ने बताया कि उपभोक्ता के नियमों का पालन करना कराना हमारा अधिकार और कर्त्तव्य है। इसके लिए अधिकारों के बारे में जानना आवश्यक है।

इन बातों का ध्यान रखने की दी गई सलाह

गुणवत्तायुक्तसामग्री सही दाम पर सही माप से प्राप्त करना, खरीदी गई सामग्री का उचित रसीद जिस पर दुकानदार का नाम उसका टिन नंबर अंकित हो, सामग्री बंद पैकेट में हो, पैकेट के ऊपर आईएसआई मार्क, निर्माता का पता, निर्माण का दिन छपे होने चाहिए, सामग्री के पैकेट में सामग्री का मूल्य अंकित हो, दुकानदार अंकित मूल्य से अधिक कीमत वसूलता है और पक्की रसीद नहीं देता है तो इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में करें, यदि वस्तु की कीमत, सेवा क्षति की मात्रा 20 लाख तक हो तो जिला उपभोक्ता फोरम, 20 लाख से एक करोड़ तक राज्य उपभोक्ता फोरम, एक करोड़ से अधिक होने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम स्तर शिकायत किया जा सकता है।

बुनियादी शाला में अपने अधिकारों की जानकारी लेते उपभोक्ता।